1. राज्य स्तर से निर्धारित दरों से अधिक राशि नहीं
वसूलना।
2. ई-मित्र धारक को अपने रजिस्टर्ड पते पर ही
ई-मित्र कियोस्क का कार्य करना है।
3. ई-मित्र कियोस्क पर विभाग द्वारा निर्धारित
रेटलिस्ट एवं को-प्राण्डेड पैनर होना अनिवार्य है।
4. ई-मित्र धारक उपभोक्ताओं से विभागीय पेटलिस्ट
अनुसार शुल्क लेंगे एवं उपभोक्ता को प्रत्येक ई-मित्र सेवा के लिए प्रिन्टेड रसीद देनी
अनिवार्य है। किसी भी सर्विस में मोबाइल नम्बर ईमेल आईडी आश्यक हो तो कंप ग्राहक के ही
मोबाईल नम्बर/ ईमेल आई डी का प्रयोग करना अनिवार्य है।
5. बिजली पानी / टेलिफोन बिलो के भुगतान मे सील का
उपयोग करना वर्जित है।
6. ई-मित्र धारक को जिला ईमित्र समिति एवं विभाग के
द्वारा समय समय पर दिए समस्त नियमो एवं निर्देशो की पालना करनी होगी।
7. निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण, शिकायत एवं
सुझाव रजिस्टर को संगारित करना होगा।
8. कियोस्क सत्यापित होने के पश्चात 15 दिवस में 15
के साथ अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करना
मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है तथा उपरोक्त
शर्तें मेने ध्यानपूर्वक पढ़ समझ लिया है जिनकी मे पालना करूंगा/करूंगी ।